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अधिवक्ता बालक बरेठ के अर्थक मेहनत और प्रयास से ट्रेलर की टक्कर से हुई मौत….. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में पीड़ित पक्ष को 1,08,43,536 ₹ मुआवजा देने का आदेश करवाया

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अधिवक्ता बालक बरेठ के अर्थक मेहनत और प्रयास से ट्रेलर की टक्कर से हुई मौत….. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में पीड़ित पक्ष को 1,08,43,536 ₹ मुआवजा देने का आदेश करवाया

 

Samachar Chhattisgarh Korba.कोरबा बिलासपुर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए मृतिका  अनिता मिंज के परिजनों को कुल ₹1,16,13,306 लगभग एक करोड़ सोलह लाख) से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया है यह दावा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था।

मामला क्या है

आवेदक पक्ष के अनुसार मृतिका अनिता मिंज अपने पति के साथ वाहन क्रमांक CG-10-AX-3251 से बिलासपुर से कोरबा आई हुई थीं दिनांक 08 अप्रैल 2024 की रात करीब 12.15 बजे कोरबा से बिलासपुर लौटते समय ढंगुरनाला, कोहडिया के पास सामने से आ रहे ट्रेलर वाहन क्रमांक CG-12-S-6009 के चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी

दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें न्यू कोरबा हॉस्पिटल एवं अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ 13 अप्रैल 2024 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई

पक्षकारों की ओर से पैरवी

आवेदकों की ओर से : बालक राम बरेठ, अधिवक्ता

अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से : सुरेश महंत, अधिवक्ता

अनावेदक क्रमांक 02 की ओर से : संजय जायसवाल अधिवक्ता

अधिकरण का निर्णय (दिनांक 04 नवंबर 2025)

विवेचना के बाद अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना ट्रेलर चालक की लापरवाही से हुई। इसके आधार पर बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 02 को निम्न राशि देने का आदेश दिया गया

मुआवजे का विवरण

₹1,08,43,536 एक करोड़ आठ लाख तिरालीस हजार पाँच सौ छत्तीस रुपये

मृतिका के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि

इस राशि पर 18.09.2024 से भुगतान दिनांक तक 7% वार्षिक ब्याज भी देय होगा

बीमा कंपनी को यह राशि 30 दिनों के भीतर अदा करनी होगी

₹7,69,770 (संपत्ति क्षति हेतु)

वाहन मालिक (अनावेदक क्रमांक 01) को वाहन नुकसान की भरपाई के रूप में

यह राशि भी 30 दिनों के भीतर अदा करने का निर्देश

निष्कर्ष

अधिकरण ने माना कि ट्रेलर चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना में एक महिला की जान गई, जो परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। इसलिए बीमा कंपनी को कानूनी दायित्व के तहत क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया गया

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