Home BREKING NEWS अवैध रूप महुआ शराब रखने वाला आरोपी रामकुमार खूंटे निवासी देवरमाल गिर0  

अवैध रूप महुआ शराब रखने वाला आरोपी रामकुमार खूंटे निवासी देवरमाल गिर0  

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थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.)

अपराध क्रमांक 313/2025, धारा 34(2) आबकारी एक्ट

 

अवैध रूप महुआ शराब रखने वाला आरोपी रामकुमार खूंटे निवासी देवरमाल गिर0

ऽ आरोपी रामकुमार खूंटे के कब्जे से 08 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त।

 

Samachar Chhattisgarh Korba.   मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा अवैध जुआ/सट्टा तथा नशे के कारोबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरिश यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस)  मनीष कुंवर के मार्गदशन में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा था कि दिनांक 03.09.2025 को मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम देवरमाल रोड पर एक व्यक्ति भारी मात्रा मे महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ के गवाहान के विधिवत रेड कार्यवाही कर आरोपी रामकुमार खुंटे पिता पीलाराम खुंटे उम्र 30 साकिन देवरमाल थाना सक्ती को पकड़ा गया जिसके कब्जे से 05 लीटर क्षमता वाली 02 प्लास्टिक जरीकेन में भरा कुल जुमला 08 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। जिसे उपरोक्त कच्ची महुआ शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखकर दिया। आरोपी रामकुमार खूंटे का कृत्य धारा 34(2) एक्ट का घटित करना पाये जाने से कुल जुमला 08 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 800 रूप्ये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपी राम कुमार खूंटे को गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल (थाना प्रभारी सक्ती) के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक विनोद कंवर, आर. चित्रकेतु लहरे, दीपक बंजारे, अक्षय सिदार, शैलेन्द्र देवांगन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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