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थाना उरगा पुलिस द्वारा लोहे का हसियानुमा धारदार हथियार लहरा कर, गंदी-गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति पर की गई कठोर कार्यवाही।

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थाना उरगा पुलिस द्वारा लोहे का हसियानुमा धारदार हथियार लहरा कर, गंदी-गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति पर की गई कठोर कार्यवाही।

 

मौके से एक हसियानुमा लंबा धारदार धातु से बना हथियार को किया गया जप्त।

 

थाना उरगा पुलिस द्वारा उपद्रवियों के विरूद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही

 

अपराध क्रमांक :- 361/2025 धारा 296, 351(3), 111(1) (ख) बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट का था आरोपी

 

आरोपी पूर्व में कई बार मारपीट, चोरी जैसे अपराधों में था संलिप्त।

 

नाम आरोपी :- जोगेन्द्र कुर्रे उर्फ जोगी पिता मसतराम कुर्रे उम्र 37 वर्ष साकिन रिस्दीहापारा सरंगबुदिया थाना उरगा, जिला कोरबा (छ.ग.)

 

Samachar Chhattisgarh Korba.मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संबोध राम सोनवानी पिता  बिंदा राम सोनवानी उम्र 46 वर्ष साकिन रिस्दीहापारा सरगबुंदिया, थाना उरगा जिला कोरबा (छ.ग.) का दिनांक 17.08.2025 को थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 17.08.2025 को सुबह लगभग 09:35 बजे वह अपने घर में परिवार के साथ था, कि उसी समय उसके मोहल्ले में रहने वाले जोगेन्द्र कुर्रे उर्फ जोगी पिता मसतराम कुर्रे शराब पीकर अपने पास हांथ में एक लोहे का हसियानुमा बड़ा लम्बा धारदार हथियार लेकर प्रार्थी घर के सामने दरवाजा के पास आकर लहरा कर डरा धमका रहा था एवं परिवार को मां-बहन की गंदी-गंदी गालिया देते जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस घटना के पहले भी कई बार मारपीट, चोरी जैसे अपराधों में भी संलिप्त रहा है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 361/2025 धारा 296, 351(3) बीएनएस पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की गई। मामले की विवेचना दौरान आरोपी की पता तलाश किया गया जो मौके पर उपस्थित मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ किया गया। जिसके पा कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का हसियानुमा धारदार हथियार को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। मामले में पृथक से अपराध थारा 111 (1) (ख) बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित होना पाये जाने से जोड़ी गई है। मामले सदर में आरोपी जोगेन्द्र कुर्रे उर्फ जोगी पिता मसतराम कुर्रे उम्र 37 वर्ष साकिन रिस्दीहापारा सरंगबुदिया थाना उरगा, जिला कोरबा (छ.ग.) को गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय न्यायालय कोरबा, रिमाण्ड पर भेजा गया है। इसके साथ ही मारपीट के अन्य अपराध क्रमाक 100/25 धारा 296, 115(2), 3(5) बीएनएस के मामले में आरोपी 1. विक्रम सिंह गोड़ पिता स्व. शिव प्रसाद गोड़ उम्र 42 वर्ष, 2. रूपसिंह गोड़ उर्फ भोदूल पिता बहरता राम गोड़ उम्र 3 वर्ष दोनो साकिनान सुखरीकला थाना उरगा जिला कोरबा को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा करने के पश्चात् प्रतिबंधात्म कार्यवाही इस्त. क्र. 70/415/2025 धारा 170, 126 (2), 135 (3) बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय सिटी मजिस्ट्रेट कोरबा के न्यायालय में पेश किया गया।

 

उक्त कार्यवाही में  पुलिस अधीक्षक  कोरबा  सिद्धार्थ तिवारी (भापुसे)

 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कोरबा  नितिश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक  कोरबा  भूषण एक्का के मार्गदर्शन पर, उप निरीक्षक राजेश तिवारी, प्रआर 407 बसंत कुमार भैना, प्रआर 365 राजेन्द्र पाल सिंह मरकाम, आर. क्र. 91 रामेन्द्र बर्मन, आर. क्र. 52 नितेश तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।