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आचार संहिता का उल्लंघन बागेश्वर सरकार के कथा आड़ में राजनीतिक प्रचार प्रसार के कारण भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे को निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब तलब मांगी है

कोरबा लोकसभा में आचार संहिता का उल्लंघन पर पहली बड़ी कार्यवाही सामने आई है जहां भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे को कथा की आड़ में राजनीतिक प्रचार प्रसार के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है कथा कार्यक्रम को राजनीतिक प्रयोजन अर्थ आयोजित कार्यक्रम माना गया है
छत्तीसगढ़ राज्य कोरबा लोकसभा के क्षेत्र में अंतर्गत चिरमिरी में बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की राम कथा का आयोजन किया लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम गोदरी पारा मैं आयोजित किए जाने हेतु अनुमति ली गई थी
इसके पूर्व अशोक श्रीवास्तव अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी एमसी छत्तीसगढ़ द्वारा सहायक रेटिंग अधिकारी कोरबा लोकसभा क्रमांक 4 से शिकायत पर अवगत कराया गया था कि भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे एवं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों के फोटो फ्लेक्सी लगाकर किया जा रहा है साथ ही इनका फोटो फ्लेक्सी को नगर निगम चिरमिरी और नगर पालिका महेंद्रगढ़ में कई सरकारी बिजली के खंभो में लगाया गया है जोकि आचार संहिता का उल्लंघन है जिस कारण उक्त कार्यक्रम को रद्द किये जाने की मांग की गई है

इधर उक्त कार्यक्रम का उड़नदस्ता व वीडियों निगरानी दल द्वारा कार्यक्रम स्थल पर की गई वीडियोग्राफी में उक्त कार्यक्रम स्थल के बाहर श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भा.ज.पा. के गमछे पहनाकर राजनैतिक पार्टी का प्रचार-प्रसार किया जाना पाया गया।जिससे यह परिलक्षित हुआ है कि धार्मिक आयोजन की आड़ में राजनैतिक हित साधने का प्रयास किया गया है।

लोकसभा क्षेत्र क्रमाक-04 कोरबा मनेन्द्रगढ़ क्षेत्रान्तर्गत मनेन्द्रगढ़, खंडगवा, चिरमिरी के चौक-चौराहों में शासकीय परिसम्पतियों पर भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी द्वारा श्री बागेश्वर धाम सरकार की फोटो के साथ पोस्टर चस्पा कर राजनैतिक प्रचार-प्रसार किया गया है। जो कि स्पष्टतः आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन है। इस सम्बंध में प्रत्याशी सरोज पांडेय को नोटिस जारी किया गया है।

कथा कार्यक्रम को राजनैतिक प्रयोजनार्थ आयोजित कार्यक्रम मानते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजन एवं प्रचार-प्रसार में हुए व्यय को राजनैतिक पार्टी के उपगत खर्च के व्यय लेखा में शामिल किया जावे तथा इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जावे। सरोज पांडेय को अपना पक्ष 29 अप्रेल के पूर्व प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है।