आम रोड के पास अतिक्रमण करने वाले कबाड़ी व्यापारी के विरुद्ध कोरबा पुलिस व नगर निगम कोरबा की संयुक्त टीम द्वारा बाधा मुक्त रोड बनाने की कार्यवाही
अनावेदक – तनवीर खान पिता एम. आर. खान, उम्र – 44 वर्ष, निवासी – पुरानी बस्ती, कोरबा, थाना कोतवाली, जिला कोरबा
Samachar Chhattisgarh : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक जनता वार्ड क्रमांक 29 मुढ़ापार, नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा “बायपास रोड रामनगर मोड़ से आम रोड तक संचालित कबाड़ी दुकान को हटाने के संबंध में” एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी।
प्राप्त शिकायत के आधार पर कोरबा पुलिस एवं नगर निगम कोरबा की संयुक्त टीम द्वारा अनावेदक तनवीर खान को पूर्व में अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु अनावेदक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कोई विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की गई और ना ही आम रोड से लगे सामानों को हटाया या व्यवस्थित किया गया।
कोरबा पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा पुनः स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान अनावेदक तनवीर खान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 322 (सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण करने एवं बाधा उत्पन्न करने) के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
साथ ही, यह भी पाया गया कि अनावेदक द्वारा मुख्य लोक मार्ग का विधि विरुद्ध उपयोग करते हुए देशी शराब की शीशियाँ, पुट्ठा, प्लास्टिक आदि कचरा एकत्र कर सार्वजनिक स्थल पर रखकर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए पब्लिक न्यूज़ेंस (Public Nuisance) की स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। अतः बी.पी.एन.एस. अधिनियम की धारा 152(क) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मामला माननीय एस.डी.एम. , कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।




















